lado protsahan yojana rajasthan pdf download lado protsahan yojana rajasthan लाडो प्रोत्साहन योजना राजश्री योजना
1. योजना का परिचयः-
लेखानुदान घोषणा (2024-25) बिन्दु (34) की पालना में लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.08.2024 से पूरे प्रदेश में लागू की गई है। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर दिनांक 12.03.2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा (44) के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रू. की राशि को बढ़ाकर 1.50 लाख रू. किया गया है।
2.योजना के उद्देश्यः-
- 2.1 राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- 2.2 बालिकाओं के पालन-पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- 2.3 संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
- 2.4 बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना।
- 2.5 बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- 2.6 बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना।
3. पात्रता –
- 3.1 प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो।
- 3.2 राजकीय चिकित्सा संस्थान/जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।
4. योजना का विवरण:-
- 4.1 बालिका के जन्म पर ₹1.50 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा।
- 4.2 सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।
- 43 बालिका के व्यस्क होने तक पहली छः किश्तें बालिका के माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते में एवं सातवीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तांतरण की जायेगी।
- 4.4 राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जायेगा एवं राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा
5. योजना के अन्तर्गत देय राशि :-
5.1 योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध देय राशि –

5.2 योजना की प्रथम दो किश्तों के बाद किसी चरण में किसी किश्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में युक्तियुक्त कारण का उल्लेख करते हुए पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किश्त का लाभ दिया जा सकेगा।
5.3 लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी एवं आगे की किश्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। पूर्व में प्रथम दो किश्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ देय होगा।
6. प्रक्रियाः-
- 6.1 गर्भवती महिला की एएनसी जाँच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण, जनाधार का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण इन्द्राज किया जायेगा।
- 6.2 योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में देय होगा।
- 6.3 योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी./पीसीटीएस आई.डी. नम्बर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 6.4 बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं सम्पूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी।
- 6.5 प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डी.बी.टी. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा।
- 6.6 द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस / ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा।
- 6.7 तीसरी किश्त से लेकर छठी किश्त के लाभ हेतु प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बालिका के माता-पिता/अभिभावक से पूर्व किश्तों की आई.डी. के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। पूर्व किश्तों की आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा।
- 6.8 अंतिम किश्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर सम्बंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके।
7. पर्यवेक्षणः-
- 7.1 योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास होगा।
- 7.2 योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा तीन माह में एक बार की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- 7.3 योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किए जा सकेंगे।
lado protsahan yojana rajasthan
lado protsahan yojana rajasthan official website
lado protsahan yojana rajasthan document
lado protsahan yojana rajasthan pdf download
lado protsahan yojana rajasthan apply online
lado protsahan yojana rajasthan helpline number
लाडो प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई
लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान
lado protsahan yojana official website
rajasthan lado protsahan yojana form pdf